अनुपम श्रीवास्तव जौनपुर
*जौनपुर:* एमपी-एमएलए कोर्ट ने मारपीट व बलवा के एक मामले में पूर्व बाहुबली सांसद रमाकांत यादव को चार माह सजा व सात हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। घटना साढ़े तीन वर्ष पूर्व शहर के चक प्यार अली में होटल रिवर-व्यू के पास हुई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 दिसंबर 2019 को दोपहर 1.35 बजे मुकदमा वादी मित्रसेन सिंह जेसीज चौराहा स्थित अपनी दुकान से बाइक से जा रहे थे।
होटल रिवर-व्यू होटल के पास पूर्व सांसद रमाकांत यादव का काफिला आ रहा था। उनके वाहन में सवार किसी व्यक्ति ने वादी पर डंडे से प्रहार कर दिया। वह गिर गए। उसी समय वाहन से रमाकांत यादव व उनके 10-12 अज्ञात समर्थक उतरे और गालियां देते हुए वादी को मारने लगे।


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