मतदान कर्मियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य ,सैनेटाइज करने के उपरान्त मतदान: जिला मजिस्ट्रेट


Dharmendra Seth  

            


जौनपुर-  जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) श्री अनुज कुमार झा ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में मतदान केन्द्र/स्थल पर कोविड-19 के दृष्टिगत व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक मतदान दल के सदस्यों को एक लीटर सैनेटाइजर एवं फेस मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड-19 के दृष्टिगत बचाव हेतु मतदान के दौरान मतदाताओं का हाथ सेनेटाइज कराने हेतु मा० आयोग के निर्देश के क्रम में प्रत्येक मतदेय स्थल पर एक-एक लीटर सैनेटाइजर एवं प्रत्येक मतदान कर्मी के लिए फेस मास्क उपलब्ध कराया गया है। सैनेटाइजर की बोतल मतदान अधिकारी प्रथम के टेबल पर रखी जाएगी। मतदाता मतदेय स्थल में प्रवेश करते ही टेबल पर रखे सैनेटाइजर से अपना हाथ स्वयं सैनेटाइज करेगा। सैनेटाइज करने के उपरान्त मतदान की अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मतदान प्रक्रिया के दौरान सभी मतदान कर्मी अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगाये रखेंगे।

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