जौनपुर के ओलन्दगंज गंज में फल वाली गली की दुकान को खाली करने के आदेश


Krishan Kumar Bind

अपने सामान को 1 हफ्ते के अंदर वापस ले ले नहीं तो नुकसान होने पर स्वयं जिम्मेदार होंगे



जौनपुर 14 जुलाई 2023 (सू0वि0) - नगर मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह ने अवगत कराया है की मोहल्ला ओलंदगंज (फलवाली गली) जौनपुर में स्थित प्रश्नगत पुरानी दुकान संख्या 28/8 जिसका नया नम्बर 42/2 स्थित है, जिसके सम्बन्ध में किराया एवं नियंत्रक एवं निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 मार्च  2023 के क्रम में निर्गत फार्म-डी बेदखली के सापेक्ष स्थित उक्त दुकान में ताला बंद करके सील किया गया है। अनधिकृत अध्यासीगण प्रमोद कुमार सिंह राणाप्रताप सिंह व प्रदीप कुमार सिंह पुत्रगण स्व० दयाशंकर सिंह नि० मो० उमरपुर हरिबधनपुर जौनपुर का फर्नीचर, लकड़ी काउन्टर व किराना सामान उक्त दुकान में स्थित है, जिसे अनाधिकृत अध्यासी उपरोक्त नगर मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके एक सप्ताह के अंदर उक्त सामान को वापस ले लें, अन्यथा आपका फर्नीचर व किराना सामान खराब होता है तो आप स्वयं जिम्मेदार होगें वर्तमान में उक्त प्रश्नगत दुकान आदेश दिनांक 10 मार्च 2023 के क्रम में मदन कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 रामलाल नि0 मोहल्ला ओलन्दगंज (फलवाली गली) जौनपुर को औपचारिक रूप से कब्जा दे दिया गया है किन्तु आपके फर्नीचर लकड़ी व किराना सामान के कारण प्रशासन ने उसे सील कर दिया है। इसलिए एक सप्ताह में नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय कलक्ट्रेट, जौनपुर को आवेदन देकर अपना किराना का सामान व फर्नीचर प्राप्त कर ले और उक्त दुकान को खाली करें, नही तो आपका फर्नीचर, लकड़ी व किराना सामान की खराबी व फर्नीचर की खराबी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। एक सप्ताह पश्चात् आपका सामान नीलाम कर धनराशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी। पूर्व प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23 जून 2023 के अनुसार आपके द्वारा आज तक उक्त सामान वापस लिए जाने हेतु आप अनाधिकृत अध्यासीगण द्वारा आवेदन नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आज तक नहीं दिया गया है। अतएव निलामी हेतु दिनांक 17 जुलाई -2023 नियत किया जाता है। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जन साधारण के लिए उक्त सामानों की नीलामी हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र आमंत्रित किया जाता है। नीलामी स्थल- फलवाली गली ओलन्दगंज है।

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