गोदाम में अवैद्य रूप से गेहॅू का संग्रहण। आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत अभियोग पंजीकृत

 


गोदाम में अवैद्य रूप से गेहॅू का संग्रहण।
आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत अभियोग पंजीकृत

आइडियल इंडिया न्यूज़

शैलेश तिवारी मड़ियाहूं जौनपुर


जौनपुर ।जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि 26 जुलाई 2024 को मुखबिर खास द्वारा यह सूचना उपलब्ध करायी गयी कि तहसील-मड़ियाहूँ के वि०ख०-बरसठी, जौनपुर के खड़वा मार्ग पर स्थित श्री योगेश (पिन्टू) दूबे के गोदाम में अवैद्य रूप से गेहॅू का संग्रहण किया गया है, संग्रहित गेहॅू सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रतीत होता है। 

         उक्त सूचना के आधार पर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक राकेश कुमार ने टीम के साथ उक्त गोदाम पर छापा मारा। छापे के दौरान गोदाम के अन्दर नमकीन बनाने वाले यंत्रो, भट्ठी व अन्य सहायक सामग्री के अतिरिक्त 326 बोरे में रखा हुआ गेहॅॅू दिखा, जो तौल कराने पर 150 कुण्तल पाया गया। संग्रहित गेहॅू के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि संग्रहित गेहूँ बन्टी तिवारी पुत्र स्व० वीरेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी-सुभाषपुर पाली थाना- मडियाहॅू, जौनपुर का है। 

        उक्त संग्रहण के सम्बन्ध में बंटी तिवारी के पास कोई वैध अभिलेख आदि नहीं पाया गया, जिसके कारण गेहूँ के अवैध कारोबार में संलिप्त पाये गये बन्टी तिवारी पुत्र स्व० वीरेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी सुभाषपुर पाली थाना-मडियाहॅू, जौनपुर के विरूद्ध जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, मड़ियाहूँ द्वारा 27 जुलाई 2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत थाना-बरसठी में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। प्रकरण की गहन विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। 

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