समस्त थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेता खरीद कर रहे लोगों को क्रय/विक्रय समस्त प्रकार के कीटनाशी रसायन की कैश रसीद/कैशमेमो अवश्य रूप से दें

 

समस्त थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेता खरीद कर रहे लोगों को क्रय/विक्रय समस्त प्रकार के कीटनाशी रसायन की कैश रसीद/कैशमेमो अवश्य रूप से दें 

विजय अग्रवाल जौनपुर 



जौनपुर 18 जुलाई- जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक कुमार द्वारा जनपद के समस्त थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेताओ को निर्देशित किया गया है कि कृषको में क्रय/विक्रय समस्त प्रकार के कीटनाशी रसायन की कैश रसीद/कैशमेमो अवश्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यदि उनके द्वारा अथवा किसी भी कीटनाशी निरीक्षक या उच्चाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के समय प्रतिष्ठान के निरीक्षण के समय कृषको में वितरित किये जाने वाले रसायन /निवेश की कैश रसीद / कैशमेमो उपलब्ध नही कराया गया तो आपके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 व नियमावली 1971 सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कीटनाशी रसायन विक्रेता का होगा, साथ ही साथ जनपद के समस्त किसान भाइयो से अपील है कि जो भी कीटनाशक क्रय किया जा रहा है उसका कैश रसीद / कैशमेमो सम्बन्धित विक्रेता से अवश्य प्राप्त कर लें।

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