*नेपा लिमिटेड प्रबंधन ने लिया नेपा मिल आवासों के संबंध में बड़ा फैसला,
खाली करने होंगे नेपा मिल के आवास
वाचस्पति इंडिया न्यूज
वाहिद अली बुरहानपुर* -
नेपानगर की नेपा लिमिटेड द्वारा दिये गए आवासों नियम एवं शर्तो के साथ प्रबंधन द्वारा निर्णय लिए गए है। दरअसल नेपलिमिटेड द्वारा उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तथा इसके सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों की विभागीय भर्ती की जा रहा है जिसको देखते हुए पिछले कई वर्षों में नेपा लिमिटेड के सेवानिर्वत/स्वैच्छिक सेवानिर्वत एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों एवं संस्थानों द्वारा नेपा लिमिटेड के आवास किराए पर लिए गए हैं तथा जिसकी वजह से बाहर से आने वाले कर्मचारियों को आवास आवंटन करने में असुविधा हो रही है। इसी विषय को लेकर रिक्त आवासों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के मद्देनजर पिछले दिनों 26/10 /2022 को नेपा लिमिटेड से सेवानिवृत्त एवं स्वैच्छिक सेवानिर्वत कर्मचारियों के साथ नेपा लिमिटेड प्रबंधन की एक बैठक आहूत की गई।
इस बैठक में सर्वसम्मति से आवास रिक्त करवाने हेतु निर्णय लिए गए हैं जो इस प्रकार है।
1. सरकारी विभागों को आवंटित आवासों को यदि उप किरायेदारी से चलाए जा रहे हो ऐसे आवासों को रिक्त करवाया जाएगा।
2. ऐसे सरकारी कर्मचारी एवं नेपा लिमिटेड के भूतपूर्व कर्मचारी जिन्होंने अपने आवंटित आवास को उप किरायेदारी पर दिया है उन आवासों को रिक्त करवाने के लिए कानूनी/वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
3. ऐसे सरकारी कर्मचारी एवं पूर्व नेपा लिमिटेड कर्मचारी जिनके आवास पर पिछले कई दिनों से ताला लगा पाया जा रहा है एवं नेपानगर के बाहर रह रहे हैं उनके विरुद्ध भी आवाज रिक्त करवाने की कानूनी/वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
4. ऐसे सरकारी कर्मचारी एवं पूर्व नेपा लिमिटेड कर्मचारी जिन्होंने काफी समय से आवंटित आवास का किराया भुगतान नहीं किया है उनके विरुद्ध भी आवास रिक्त करवाने की कानूनी/वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
उपरोक्त सभी आवासों को खाली करवाने की प्रक्रिया में नेपा लिमिटेड के भूतपूर्व कर्मचारी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा आवासों को खाली करवाने में नेपा लिमिटेड की हर संभव सहायता करेंगे। नेपा लिमिटेड के सेवानिवृत्त एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंनेपुरानी किसी भी तरह का आवास आवंटन नियम का उल्लंघन नहीं किया है एवं उनके नाम पर भी नेपा या नेपानगर से बाहर कोई आवास नहीं है उनके विरुद्ध अगले आदेश तक आवास रिक्त करने की कार्यवाही नहीं की जाएगी।



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