श्री चंद्रशेखर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पैनल अधिवक्ताओं के साथ की बैठक।

 श्री चंद्रशेखर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पैनल अधिवक्ताओं के साथ की बैठक।

 

वाचस्पति इंडिया न्यूज़
रजत शर्मा एवं यशविंदर कुमार
करनाल, हरियाणा

 





मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल सुश्री जसबीर ने बताया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल के जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर द्वारा पैनल अधिवक्ताओं की एक बैठक बुलाई गई ताकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों की स्थिति रिपोर्ट पर चर्चा की जा सके। उन्होंने अधिवक्ताओं से विशेष रूप से दोषियों के मामलों को निपटाने में गहरी दिलचस्पी लेने के निर्देश दिए। क्योंकि करनाल जिला जेल का निरीक्षण करते समय अधिकांश दोषियों ने बताया कि अधिवक्ता उनके मामलों से निपटने में गहरी रुचि नहीं ले रहे हैं और साथ ही उन्हें मामलों की स्थिति के बारे में पता नहीं है। उन्होंने अधिवक्ताओं को सूचित किया कि अधिवक्ता भी दोषियों से नहीं मिलते हैं और उनके मामलों की स्थिति का खुलासा नहीं करते है।

 




 

 इसलिए पैनल अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वह दोषी को मामले की विस्तृत जानकारी का खुलासा करे ताकि वे अपने मामलों की स्थिति जान सकें और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के नियमों और विनियमों के तहत दिए गए आदेश को पूरा कर सकें।
उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों की कुछ श्रेणियां हैं जिन्हें अपनी विशेष जरूरतों के कारण अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे महिला कैदी, ट्रांसजेंडर कैदी, दूसरे राज्यों के कैदी, परिवार के समर्थन के बिना कैदी, कैदी जो जमानत के लिए जमानत देने में असमर्थ हैं, वृद्ध कैदी, युवा अपराधी और कथित किशोर, मानसिक बीमारी से पीडि़त कैदी, शारीरिक अक्षमताओं से पीडि़त कैदी, शराब और नशीली दवाओं की लत से पीडि़त कैदी, टर्मिनल बीमारियाँ, एचआईवी और अन्य चिकित्सा मुद्दे, विदेशी राष्ट्रीय कैदी, शरण चाहने वाले और शरणार्थी, स्टेटलेस कैदी, मौत की सजा पर कैदी, आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कैदी, धार्मिक और जाति-आधारित अल्पसंख्यकों से संबंधित कैदी, कैदियों को जेल की सजा दी जाती है  इसलिए इस प्रकार के कैदियों पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि  संविधान में प्रदत अधिकारों से वे वंचित न रहे और उन समय पर न्याय प्रदान किया जा सके ये सब आपकी जिमेवारी है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला करनाल के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए ट्रैवलर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और हरियाणा सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई लाभकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके।



Post a Comment

Previous Post Next Post