हाईकोर्ट के आदेश पर राजेपुर के प्रधान रामचेत चौरसिया बहाल, समर्थकों में खुशी

 हाईकोर्ट के आदेश पर राजेपुर के प्रधान रामचेत चौरसिया बहाल, समर्थकों में खुशी

आइडियल इंडिया न्यूज़ 

संजय पांडेय सरस प्रमुख संपादक आजमगढ़ 

 आजमगढ़। ठेकमा विकास खंड क्षेत्र की राजेपुर ग्राम सभा के निलंबित प्रधान रामचेत चौरसिया को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पुनः बहाल कर दिया गया है। हाईकोर्ट द्वारा 9 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें पुनः प्रधान पद पर बहाल किए जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।



गौरतलब है कि ग्राम सभा राजेपुर के प्रधान रामचेत चौरसिया के खिलाफ कुछ कार्यों को लेकर ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के बाद ग्राम सभा में त्रिस्तरीय सदस्यीय टीम गठित कर कार्यवाहक प्रधान के माध्यम से विकास कार्य संचालित किए जा रहे थे।


प्रधान रामचेत चौरसिया ने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद 9 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश पर स्थगन (स्टे) देते हुए उन्हें पुनः बहाल करने का आदेश दिया।

इस संबंध में प्रधान रामचेत चौरसिया ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद उसी दिन संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से चार्ज नहीं सौंपा गया है।

वहीं, ठेकमा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में रामचेत चौरसिया को पुनः ग्राम प्रधान के रूप में बहाल कर दिया गया है। आदेश के क्रम में एडीओ पंचायत को ग्राम सभा के खातों को रिप्लेस/वेरिफिकेशन कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद कार्यवाहक प्रधान को हटा दिया गया है और अब ग्राम सभा के समस्त विकास कार्य पुनः प्रधान रामचेत चौरसिया द्वारा संचालित किए जाएंगे।

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