जौनपुर 13 जुलाई 2023 (सू0वि0) - जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन के सहायतार्थ शासन द्वारा राज्य निधि से चार प्रकार की वित्तीय सहायता किये जाने का प्राविधान किया गया है। शासन के द्वारा राज्य निधि से चार मदों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु नियमावली उपलब्ध करायी गयी है। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनो द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं के आयोजन हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना, उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ठ प्रदर्शन हो उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने तथा खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, दैनिक जीवन की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बेंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (High Support Need Instruments ) क्रय हेतु वित्तीय सहायता, उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियो यथा-कैंसर, थैलिसिमियॉं, प्लास्टिक एनीमियॉ बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हो तथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हों को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
जनपद के सभी सरकारी/गैर सरकारी संस्थाएं एवं दिव्यांगजन जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहतें है वे अपने आवेदन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में करें। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस को जिला दिव्यांगजन सशकतीकरण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

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