सरफराज अहमद मऊ
रुखसाना खातून पत्नी शफी आलम निवासी मोहल्ला रघुनाथ पूरा मौजा खालसा उत्तर दक्षिण टोला तहसील सदर जनपद मऊ के द्वारा अविधिक रुप से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्मित मकान पर आरबीओ एक्ट के तहत कार्रवाई कर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया। उक्त प्रकरण में सर्वप्रथम नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/ सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा दिनांक 30 मई 2023 को उक्त मकान के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध रुखसाना खातून द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी अर्थात जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपील दायर की गई थी जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा वाद की सुनवाई कर 31 जुलाई 2023 को आदेश पारित किया गया जिसके अंतर्गत रुखसाना खातून पत्नी शफी आलम की अपील बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गई थी। उक्त के क्रम में आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
रुखसाना खातून पत्नी शफी आलम निवासी मोहल्ला रघुनाथ पूरा मौजा खालसा उत्तर दक्षिण टोला तहसील सदर जनपद मऊ के द्वारा अविधिक रुप से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्मित मकान पर आरबीओ एक्ट के तहत कार्रवाई कर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया। उक्त प्रकरण में सर्वप्रथम नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/ सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा दिनांक 30 मई 2023 को उक्त मकान के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध रुखसाना खातून द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी अर्थात जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपील दायर की गई थी जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा वाद की सुनवाई कर 31 जुलाई 2023 को आदेश पारित किया गया जिसके अंतर्गत रुखसाना खातून पत्नी शफी आलम की अपील बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गई थी। उक्त के क्रम में आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।

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